आरबीआई ने केवाईसी नियमों का पालन न करने पर ट्रू क्रेडिट्स पर ₹3.10 लाख का जुर्माना लगाया।
आरबीआई ने केवाईसी उल्लंघन पर ट्रू क्रेडिट्स पर ₹3.10 लाख
आरबीआई ने केवाईसी नियमों का पालन न करने पर ट्रू क्रेडिट्स पर ₹3.10 लाख का जुर्माना लगाया।
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RBI fines True Credits ₹3.10 lakh for KYC non-compliance · NewsDarpan AI
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ट्रू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड पर केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए ₹3.10 लाख का जुर्माना लगाया है। यह आदेश 5 जून 2026 को जारी किया गया और कंपनी की 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति की जांच के बाद लिया गया।
आरबीआई के अनुसार, ट्रू क्रेडिट्स ने गैर-सामना-सामना (non-face-to-face) तरीकों से जोड़े गए कुछ ग्राहकों के लिए उन्नत सावधानी (Enhanced Due Diligence) उपाय लागू नहीं किए। यह उल्लंघन निरीक्षण और कंपनी के साथ हुई पत्राचार प्रक्रिया के दौरान सामने आया। कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, और जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद यह जुर्माना लगाया गया।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय खामियों पर आधारित है और कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं उठाती। यह कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58G(1)(b) और 58B(5)(aa) के तहत की गई।
उन्नत सावधानी उपाय (EDD) डिजिटल या दूरस्थ माध्यमों से जोड़े गए ग्राहकों के लिए केवाईसी अनुपालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र में चूक वित्तीय लेनदेन में संभावित जोखिम पैदा कर सकती है।
यह जुर्माना आरबीआई के नियामकीय ढांचे के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और वित्तीय संस्थानों को केवाईसी मानदंडों का पालन करने की प्राथमिकता की याद दिलाता है।
स्रोत: Reserve Bank of India प्रेस विज्ञप्ति, Fri, 12 Jun 2026 17:40:00. http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=62923
