2023 के टेलीकॉम अधिनियम के तहत टीवी और रेडियो सेवाओं के मसौदा नियम 27 जुलाई 2026 तक सुझावों के लिए खुले हैं।
टीवी और रेडियो सेवाओं के लिए मसौदा नियम जारी, सुझाव आमंत्रित
2023 के टेलीकॉम अधिनियम के तहत टीवी और रेडियो सेवाओं के मसौदा नियम 27 जुलाई 2026 तक सुझावों के लिए खुले हैं।
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Draft Rules for TV, Radio Services Open for Consultation · NewsDarpan AI
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 12 जून 2026 को टेलीकम्युनिकेशन (टेलीविज़न, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। यह मसौदा 2023 के टेलीकम्युनिकेशन अधिनियम के तहत बनाया गया है, जिसने 1885 के पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।
यह मसौदा सैटेलाइट टीवी अपलिंकिंग, डीटीएच लाइसेंसिंग, एफएम रेडियो विस्तार, सामुदायिक रेडियो और आईपीटीवी सेवाओं से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों को एकीकृत करता है। पहले अलग-अलग ढांचों के तहत जारी इन दिशानिर्देशों को अब एक ही नियामक ढांचे में लाया जाएगा।
मसौदे में प्रमुख प्रावधानों में प्राधिकरण की शर्तों का सामंजस्य, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, सरल प्रक्रियाएं और ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (GOPA) की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। इसके अलावा, पारदर्शी विवाद निपटान तंत्र का भी प्रस्ताव है।
मंत्रालय ने हितधारकों और जनता से सुझाव मांगे हैं। सुझाव 27 जुलाई 2026 तक ईमेल या डाक के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं। मसौदा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अंतिम रूप से लागू होने पर, यह नियम टीवी और रेडियो प्रसारण उद्योग में व्यापार को आसान बनाने और नियामकीय स्पष्टता प्रदान करने में मदद करेंगे।
स्रोत: Press Information Bureau (Govt. of India) प्रेस विज्ञप्ति, 12 JUN 2026. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2271983
