दिल्ली कोर्ट ने इंडियन पोलो एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार किया
दिल्ली कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड विवाद में इंडियन पोलो एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले भी इसी तरह की अपील पर राहत नहीं दी गई थी। न्यायिक अनुशासन और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आदेश के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
लेखक: Lalit Pandit· 1 मिनट पढ़ने का समयहिंदीAI-Assisted
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दिल्ली कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड विवाद में इंडियन पोलो एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि पहले भी इसी तरह की अपील पर राहत नहीं दी गई थी।
न्यायिक अनुशासन और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आदेश के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
The Jaipur Polo Ground dispute involves the Indian Polo Asso · NewsDarpan AI
दिल्ली कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड से जुड़े विवाद में इंडियन पोलो एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि इससे पहले भी इसी तरह की अपील प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, पीएचसी और दिल्ली हाई कोर्ट में की गई थी, लेकिन किसी भी स्तर पर राहत नहीं दी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक अनुशासन और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आदेश के अमल पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है।
यह मामला जयपुर पोलो ग्राउंड से इंडियन पोलो एसोसिएशन को हटाने से जुड़ा है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पहले भी इस मामले में राहत की कोशिशें की गई थीं, लेकिन हर बार अपील खारिज कर दी गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पहले से लिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए, आदेश के अमल पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं बनता।
इस फैसले के बाद, जयपुर पोलो ग्राउंड से इंडियन पोलो एसोसिएशन को हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक इस मामले में किसी तरह की राहत देने का सवाल ही नहीं उठता।