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दिल्ली कोर्ट ने NEET पेपर लीक आरोपी यश यादव को 21 जून के

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने NEET पेपर लीक मामले के आरोपी यश यादव को 21 जून को होने वाले री-टेस्ट में न्यायिक हिरासत के तहत शामिल होने की अनुमति दी। यह आदेश स्पेशल जज विशाल गोगने ने दिया। यादव ने 15 दिन की अंतरिम ज़मानत की मांग की थी।

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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने NEET पेपर लीक मामले के आरोपी यश यादव को 21 जून को होने वाले री-टेस्ट में न्यायिक हिरासत के तहत शामिल होने की अनुमति दी।

यह आदेश स्पेशल जज विशाल गोगने ने दिया।

यादव ने 15 दिन की अंतरिम ज़मानत की मांग की थी।

Delhi court permits NEET leak accused Yash Yadav to appear f · NewsDarpan AI

Delhi court permits NEET leak accused Yash Yadav to appear f · NewsDarpan AI

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने NEET पेपर लीक मामले के आरोपी यश यादव को 21 जून को होने वाले री-टेस्ट में शामिल होने की इजाज़त दी है। यह आदेश स्पेशल जज विशाल गोगने ने दिया। यादव ने कोर्ट में 15 दिन की अंतरिम ज़मानत की मांग करते हुए री-टेस्ट में बैठने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि यादव को न्यायिक हिरासत के तहत परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी अंतरिम ज़मानत की मांग को खारिज कर दिया।

यश यादव NEET पेपर लीक मामले में आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कोर्ट से यह याचिका दायर की थी ताकि वह 21 जून को होने वाले री-टेस्ट में शामिल हो सकें। कोर्ट ने साफ किया कि यादव को परीक्षा में बैठने की अनुमति केवल न्यायिक हिरासत के दायरे में दी जा रही है।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट के इस फैसले के तहत यादव को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा, लेकिन वह हिरासत में ही रहेंगे। यादव की याचिका में 15 दिन की अंतरिम ज़मानत की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंज़ूर नहीं किया।