आरबीआई ने गुवाहाटी को-ऑप बैंक निर्देश सितंबर तक बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर जारी निर्देश को तीन महीने और बढ़ा दिया है। यह निर्देश पहले 17 जून 2026 तक लागू था, जिसे अब 17 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

यह निर्देश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35A और 56 के तहत जारी किया गया था। यह निर्देश पहली बार 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, ताकि बैंक की संचालन संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस विस्तार का मतलब यह नहीं है कि बैंक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है। निर्देश की सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी और इसे आगे समीक्षा के अधीन रखा गया है।

बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 35A आरबीआई को सार्वजनिक हित में या जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। ऐसे निर्देश वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और नियामक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं।

गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड संचालन संबंधी चुनौतियों के कारण आरबीआई की निगरानी में है। इस विस्तार से सुधारात्मक कदम उठाने का समय मिलता है, लेकिन यह बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंताओं को भी दर्शाता है।

यह कदम सहकारी बैंकों के नियमन में आरबीआई की भूमिका और जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उसकी जिम्मेदारी को उजागर करता है। मुख्य बातें - आरबीआई ने गुवाहाटी को-ऑप बैंक का निर्देश 17 सितंबर 2026 तक बढ़ाया। - यह निर्देश पहली बार 17 दिसंबर 2025 को छह महीने के लिए जारी हुआ था।

- विस्तार का मतलब बैंक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक होना नहीं है। - निर्देश की सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। - विस्तार आरबीआई की आगे समीक्षा के अधीन है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आरबीआई ने गुवाहाटी को-ऑप बैंक का निर्देश क्यों बढ़ाया?

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