दिल्ली हाई कोर्ट ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वरुण धवन की छवि का गलत इस्तेमाल करते हुए बनाए गए डीपफेक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए।

यह फैसला उन चिंताओं के बीच आया है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का इस्तेमाल कर सेलिब्रिटी की छवि और वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

डीपफेक तकनीक के जरिए डिजिटल रूप से तैयार किए गए ऐसे कंटेंट, जो असली लगते हैं लेकिन वास्तव में फर्जी होते हैं, ने दुनियाभर में कानूनी और नैतिक सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करना और ऐसे किसी भी कंटेंट को हटाना है, जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्राइवेसी और डिजिटल मैनिपुलेशन से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका की सक्रियता को दर्शाता है।

हालांकि, इस मामले में डीपफेक कंटेंट होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स या संबंधित संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन यह आदेश भविष्य में सेलिब्रिटी पहचान के दुरुपयोग से जुड़े मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है।

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