पटना में छात्रों ने रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर प्रदर्शन किया।
कोर्ट ने रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
पटना में छात्रों ने रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर प्रदर्शन किया।
कोर्ट ने रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

Illustration: पटना में छात्रों का प्रदर्शन और पुलिस की तैनाती। · NewsDarpan (AI-generated, GPT-Image-2)
पटना में खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने तीसरी बार प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगवाई गई।
आज पटना सिविल कोर्ट में रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं, खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। खान सर के वकील ने दलील दी कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी।
इस मामले में खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से सबूत मांगे और फैसला १० जून को सुनाने की बात कही। दोनों गार्ड्स को ४ जून को गिरफ्तार किया गया था और उन पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
खान सर ने अपने कोचिंग पर हुए हमले को लेकर छात्रों से बातचीत की और कहा कि अगर उनकी कोचिंग बंद हो गई तो अन्य कोचिंग संस्थानों की फीस बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है।