दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के X अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के X अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के X अकाउंट पर बैन हटाने से इनकार किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के X अकाउंट ब्लॉक किए जाने के मामले में केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी किया है। यह याचिका CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर की गई थी। कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट को दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
CJP का X अकाउंट 21 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कारणों का हवाला देकर ब्लॉक किया गया था। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस सरकारी आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने रिव्यू कमेटी को ब्लॉकिंग आदेश की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
CJP के इंस्टाग्राम पर 22.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के फॉलोवर्स से अधिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CJP से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की CBI जांच की मांग पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। Read full story for details. Read full story for details. Read full story for details. Read full story for details. Read full story for details. Read full story for details. Read full story for details. Read full story for details. Read full story for details. Read full story for details. Read full story for details.