कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि बेंगलुरु ईस्ट के अधिकांश पेइंग गेस्ट (PG) सुविधाएं फायर सेफ्टी और ट्रेड लाइसेंस नियमों का पालन नहीं कर रही हैं।
यह जानकारी GBA की रिपोर्ट में सामने आई है।
कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि बेंगलुरु ईस्ट के अधिकांश पेइंग गेस्ट (PG) सुविधाएं फायर सेफ्टी और ट्रेड लाइसेंस नियमों का पालन नहीं कर रही हैं।
यह जानकारी GBA की रिपोर्ट में सामने आई है।

AI-generated illustration · NewsDarpan (GPT-Image-2)
कर्नाटक हाईकोर्ट में हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान बेंगलुरु ईस्ट के पेइंग गेस्ट (PG) सुविधाओं में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन की जानकारी दी गई। ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) और ग्रेटर बेंगलुरु एसोसिएशन (GBA) ने अदालत को बताया कि इन PG में फायर सेफ्टी और ट्रेड लाइसेंस से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
GBA की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु ईस्ट के कई PG में अनिवार्य फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया गया है और इनके पास वैध ट्रेड लाइसेंस भी नहीं हैं। इन उल्लंघनों से वहां रहने वाले छात्रों और कामकाजी लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।
अदालत को यह भी बताया गया कि GBA ने इन PG सुविधाओं की जांच की थी, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आईं। इन findings ने शहर में PG सुविधाओं की सुरक्षा मानकों और नियामक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले पर आगे विचार करेगी और संबंधित अधिकारियों से नियमों के पालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। यह मामला PG में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी और नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर करता है।
अदालत में इस मामले से जुड़े आगे के घटनाक्रम का इंतजार किया जा रहा है। Read full story for details.